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श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि सवाल यह है कि जिन लोगों ने अशोक चिह्न तोड़ा है, उन्हें कितनी सजा मिल सकती है. चलिये जानते हैं इस …और पढ़ें
हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है. (फाइल फोटो)अशोक चिह्न को नुकसान पर कितनी सजा?
इसके अलावा ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ भी लागू होता है. इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, जैसे कि उन्हें तोड़ना, अपवित्र करना या उनका अपमानजनक उपयोग करना, तो उस पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
कोई बता रहा आतंकी कार्रवाई, कोई कर बचाव
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हजरतबल दरगाह की घटना में आरोपियों पर कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि यह न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान भी है.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T…और पढ़ें
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T… और पढ़ें
New Delhi,Delhi
September 07, 2025, 10:09 IST





