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श्रीलेखा मित्रा केस: हाईकोर्ट ने सोशल बायकॉट पर दी राहत

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आरजी कर हत्याकांड का विरोध करना श्रीलेखा मित्रा के लिए मसीबत बन गया था. अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई है.

श्रीलेखा मित्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत, सोशल बायकॉट पर लिया एक्शनआरजी कर हत्याकांड का एक्ट्रेस ने विरोध किया था. (फभोटो साभार: IANS)
नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल बायकॉट मामले में श्रीलेखा मित्रा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए उनके घर के आस-पास लगे बायकॉट के पोस्टर और बैनर को हटाने का आदेश दिया है. अगर अदालत के किसी आदेश की अवहेलना होती है, तो याचिकाकर्ता अदालत में फिर से शिकायत कर सकता है.

दरअसल, बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने आरजी कर हत्याकांड के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. इसके बाद से ही उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था. सोशल मीडिया से लेकर उनके घर के आस-पास एक्ट्रेस के सोशल बायकॉट के पोस्टर लगा दिए गए थे. इससे एक्ट्रेस का मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने एक याचिका दायर कर इस तरह की हरकतों से खुद की सुरक्षा की अपील की थी.

श्रीलेखा मित्रा ने इस याचिका में दावा किया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं और उनका सोशल बायकॉट करने की कोशिश की जा रही है. मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार 11 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस थाने को केएमसी की मदद से एक्ट्रेस के घर के आसपास लगे सभी पोस्टर और बैनर हटाने का निर्देश दिया. यही नहीं, अगर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट संदेश वाली कोई पोस्ट है, तो उसे भी हटाना होगा. इस मामले में मेटा इंक और गूगल इंडिया को भी पक्षकार बनाया गया है.

कोर्ट ने श्रीलेखा मित्रा का किया सपोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि अगर उनके आदेश की अवहेलना होती है, तो याचिकाकर्ता अदालत में फिर से शिकायत कर सकता है. मामले में राज्य सरकार 24 नवंबर तक हलफनामा दाखिल कर सकती है. यह केस दिसंबर की मासिक सूची में सूचीबद्ध होगा. इस साल 9 अगस्त को आरजी कर घटना की पहली बरसी पर एक्ट्रेस ने एक विरोध रैली में हिस्सा लिया था.

श्रीलेखा के खिलाफ नारे लिखे
श्रीलेखा मित्रा ने यहां राज्य सरकार के खिलाफ सवाल उठाए थे कि एक साल बाद भी पीड़िता और उसके माता-पिता को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है. साउथ कोलकाता के बेहला इलाके में उनके घर के बाहर श्रीलेखा के खिलाफ नारे लिखे कई बैनर और पोस्टर चिपकाए गए हैं. मामले में हरिदेवपुर थाने में ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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Abhishek Nagar

अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें

अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल… और पढ़ें

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