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Delhi High Court ने फैसला दिया कि पत्नी अपने पति की गर्लफ्रेंड से मुआवजे की मांग कर सकती है. इससे वैवाहिक विवादों में नई कानूनी राह खुल सकती है.
पति-पत्नी के बीच विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी अपने पति की ‘मिस्ट्रेस’ से आर्थिक मुआवजा मांग सकती है. अदालत ने इसे prima facie (प्रथम दृष्टया) एक ऐसा मामला माना है, जिसमें पत्नी को पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ सिविल नुकसान (civil injury) का दावा करने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने इस आधार पर एक मामले में पति की गर्लफ्रेंड को समन जारी कर उनसे जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि यह मामला फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से अलग है और यहां एक तीसरे पक्ष के गलत आचरण से पत्नी के वैवाहिक अधिकारों का हनन होने का दावा किया गया है.
पत्नी की याचिका पर कोर्ट का निर्देश
अर्जी सुनने योग्य
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी का दावा सुनने योग्य है और गर्लफ्रेंड को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए. हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि पत्नी को वास्तव में कोई मुआवजा मिल पाएगा या नहीं. यह फैसला भविष्य में वैवाहिक विवादों में एक नई कानूनी राह खोल सकता है, क्योंकि अब पत्नियां न केवल पति बल्कि उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशन में शामिल तीसरे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेंगी.

बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
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New Delhi,Delhi
September 21, 2025, 10:01 IST





