Last Updated:
Supreme Court: भोपाल की शूटिंग अकादमी में 17 साल के छात्र की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि क्या राइफल से खुद सीने में गोली मारना संभव है? सरकार से हलफनामा मांगा गया है.
मध्य प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है.सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या कोई इंसान खुद राइफल से अपने सीने में गोली मार सकता है? कोर्ट ने इस सवाल को गंभीर माना और अब मध्य प्रदेश सरकार से इस पर हलफनामा देने को कहा है. सोमवार को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने साफ कहा कि यह जांच होना जरूरी है.
क्या है पूरा मामला?
असल कहानी भोपाल की एक शूटिंग अकादमी से जुड़ी है. यहां 17 साल के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया. आरोप है कि अकादमी के ही कुछ छात्रों और एक आरोपी ने उस पर 40 हजार रुपये चोरी करने का इल्जाम लगाया. फिर उस पर दबाव बनाया गया कि वह चोरी कबूल करे. लड़के की पिटाई भी हुई, उसका फोन छीना गया और उससे जबरन मैसेज भिजवाए गए.
जमानत देने से इनकार
लगभग एक महीने बाद FIR दर्ज हुई. पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे राहत दे दी. हाईकोर्ट ने यह भी मान लिया कि मृतक की उम्र 18 साल थी, जबकि असल में वह 17 का था. याचिकाकर्ता यानी लड़के के पिता का आरोप है कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले को हल्के में लिया और आरोपियों के कृत्यों को नजरअंदाज कर दिया.
New Delhi,Delhi
September 02, 2025, 20:17 IST





