Last Updated:
Bihar Election 2025: दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ABJS की चुनाव चिन्ह याचिका पर शीघ्र विचार करने का निर्देश दिया. ताकि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग ले सके.
कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया. (File Photo)याचिका में कहा गया कि ABJS की स्थापना 1951 में हुई थी और 1979 में इसका नाम बदलकर ABJS रखा गया. पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न चुनावों में भाग लिया है और समय-समय पर ECI से चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए आवेदन किया है. पार्टी ने बताया कि उसने 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया था.
याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान और संबंधित कानूनों के तहत उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है. चुनाव चिन्ह न मिलने की स्थिति में उसकी चुनाव लड़ने की संभावना प्रभावित होगी. अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह याचिका पर शीघ्र विचार करे ताकि ABJS को बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने का अवसर मिल सके.

पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ें
पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और… और पढ़ें
August 26, 2025, 19:13 IST





