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क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव? 18 मार्च की पेशी से पहले दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव? 18 मार्च की पेशी से पहले दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव? बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. 5 करोड़ का कर्ज कैसे 9 करोड़ बना और उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? जानिए 2010 से अब तक की पूरी कहानी, कोर्ट की शर्तें और अगली सुनवाई का पूरा खाका. क्या 18 मार्च तक बचे रकम राजपाल ने नहीं चुकाया तो फिर भेजे जाएंगे जेल?

क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव? 18 मार्च की पेशी से पहले दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेशZoom

राजपाल यादव को लेकर 18 मार्च को बड़ा फैसला आने वाला है.

राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगले महीने एक बार फिर से सुनवाई करने जा रही है.  दिल्ली हाईकोर्ट 18 मार्च को सुनवाई करेगा कि क्या बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दोबारा जेल भेजा जाए या नहीं? या फिर राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस केस को खत्म कर दिया जाए? 18 मार्च की तारीख राजपाल यादव के लिए काफी अहम साबित होने वाली है. ऐसे में जान लेते हैं कि तिहाड़ जेल से जमानत पर निकलने के बाद राजपाल यादव ने इतने दिनों में कितनी रकम जमा कराई है. क्या राजपाल यादव ने अब तक पूरी रकम चुका दी है? जानें राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में अब तक क्या-क्या हुए हैं और 18 मार्च को क्या हो सकता है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कुछ शर्तों के साथ राजपाल यादव को अंतरिम बेल दिया था. लकिन दिल्ली हाईकोर्ट अब 18 मार्च को अगली सुनवाई करेगी, जहां अपील पर फैसला हो सकता है या आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. राजपाल यादव को इस सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा.

साल और तारीख  उस दिन क्या हुआ?
2010 राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली की कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.
2012 फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. राजपाल कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे.
2013-18 बकाया चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हुए. मुरली प्रोजेक्ट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
2018 निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई.
अक्टूबर 2025 राजपाल ने 75 लाख रुपये जमा किए, लेकिन बकाया राशि तब भी 9 करोड़ रुपये (ब्याज और पेनल्टी के साथ) के करीब थी.
04 फरवरी 2026 कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद बकाया न चुकाने पर हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कहा. वे तिहाड़ जेल भेजे गए.
16 फरवरी 2026  अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए राजपाल ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने शर्तों के साथ मंजूर किया.

राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है और उनकी सजा को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया गया है. अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी. लेकिन राजपाल यादव ने अभी तक बकाया रकम संबंधित कंपनी को नहीं लौटाई है. हां उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा किए हैं और पहले भी लगभग 2.5 करोड़ रुपये दिए हैं. अगर देंखे तो अभी तक 9 करोड़ रुपये की राशि में 4 करोड़ रुपये ही राजपाल याजव ने लौटाए हैं. अभी भी 5 करोड़ रुपये बकाया है.

5 करोड़ का कर्ज कैसे बना 9 करोड़?

राजपाल यादव ने मूल रूप से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. लेकिन पिछले 15 सालों में मूल राशि पर लगा ब्याज, कानूनी पेनल्टी और कोर्ट के खर्चों ने इस आंकड़े को लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया. हालांकि, उनके वकील भाष्कर उपाध्याय के अनुसार, उन्होंने अब तक अलग-अलग किश्तों में लगभग 2.5 करोड़ रुपये चुका दिए हैं, जिसमें हाल ही में जमा किए गए 1.5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.

18 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट उनकी सजा के निलंबन की अपील पर फैसला सुना सकता है. यदि राजपाल बकाया राशि चुकाने का कोई ठोस प्लान या बाकी पैसा जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है. फिलहाल, वे जेल से बाहर हैं और भतीजी की शादी के बाद फिल्म की शुटिंग में व्यस्त हो गए हैं. लेकिन उनकी ‘लाफ्टर’ अभी भी कानूनी बंधनों में कैद है.

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रविशंकर सिंहचीफ रिपोर्टर

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा…और पढ़ें

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