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Patanjali Misleading Advertisement Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए के…और पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ ही इसके फाउंडर्स बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए मिसलीडिंग एड केस को बंद करने का आदेश दिया है.दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई का अंत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा पतंजलि आयुर्वेद और उसके संस्थापकों के खिलाफ दायर याचिका को निपटाते हुए मामला बंद कर दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस मामले में अदालत पहले ही कई आदेश दे चुकी है और याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘विभिन्न आदेशों के माध्यम से याचिका में की गई प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब आगे विचार के लिए कुछ शेष नहीं है. इसलिए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है. यदि किसी पक्ष को कोई समस्या हो तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.’
आईएमए ने दायर की थी याचिका
यह था मामला
इस मामले के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945 के नियम 170 को हटाने के बाद एक व्यापक नियामक प्रश्न सामने आकर खड़ा हुआ था. इस नियम के तहत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावों को रोकने के लिए आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापनों को राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा पूर्व-अनुमोदित करना आवश्यक था. सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अगस्त 2024 में अनुमोदन की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए इस नियम को हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी.

बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
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New Delhi,Delhi
August 14, 2025, 06:07 IST





