भारत » Patanjali Misleading Advertisement Case | बाबा रामदेव को मिसलीडिंग एड मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ केस किया क्‍लोज, IMA की थी याचिका – baba ramdev acharya balkrishna huge relief supreme court close misleading advertisement case against patanjali ayurved ima plea

Patanjali Misleading Advertisement Case | बाबा रामदेव को मिसलीडिंग एड मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ केस किया क्‍लोज, IMA की थी याचिका – baba ramdev acharya balkrishna huge relief supreme court close misleading advertisement case against patanjali ayurved ima plea

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Agency:एजेंसियां

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Patanjali Misleading Advertisement Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए के…और पढ़ें

बाबा रामदेव को मिसलीडिंग एड मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस किया क्‍लोजसुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ ही इसके फाउंडर्स बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण को बड़ी राहत देते हुए मिसलीडिंग एड केस को बंद करने का आदेश दिया है.
Patanjali Misleading Advertisement Case: योग गुरु के नाम से विख्‍यात बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस को बंद करने का आदेश दिया है. सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला दिया गया है. इस आदेश से पतंजलि आयुर्वेद के साथ ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण ने राहत की सांस ली है. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में कड़ा रुख अपनाया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएश्‍न (IMA) की ओर से पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्‍थापकों के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की गई थी.

दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई का अंत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा पतंजलि आयुर्वेद और उसके संस्थापकों के खिलाफ दायर याचिका को निपटाते हुए मामला बंद कर दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस मामले में अदालत पहले ही कई आदेश दे चुकी है और याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘विभिन्न आदेशों के माध्यम से याचिका में की गई प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब आगे विचार के लिए कुछ शेष नहीं है. इसलिए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है. यदि किसी पक्ष को कोई समस्या हो तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.’

आईएमए ने दायर की थी याचिका

अगस्त 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी थी. अदालत ने उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर यह कार्यवाही बंद की थी. गौरतलब है कि 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी. आईएमए ने यह अवमानना याचिका इस आधार पर दायर की थी कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी विज्ञापनों में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बदनाम किया जा रहा है और यह चिकित्सकीय शाखा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. इस तरह, करीब डेढ़ साल तक चली न्यायिक कार्यवाही के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है.

यह था मामला

इस मामले के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945 के नियम 170 को हटाने के बाद एक व्यापक नियामक प्रश्न सामने आकर खड़ा हुआ था. इस नियम के तहत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावों को रोकने के लिए आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापनों को राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा पूर्व-अनुमोदित करना आवश्यक था. सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अगस्त 2024 में अनुमोदन की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए इस नियम को हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी.

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Manish Kumar

बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली से प्रारंभिक के साथ उच्‍च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्‍लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें

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