Last Updated:
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा ने राजपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि वह लोन चुकाने का वादा निभाने में असफल रहे. उन्हें दो दर्जन से ज्यादा मौके मिले, लेकिन वह अपने वादे का मान नहीं रख पाए. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है.

राजपाल यादव जेल में ही रहेंगे.
नई दिल्ली. राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. यानी वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे. उन्होंने 5 फरवरी को सरेंडर किया था. गुरुवार को राजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उनकी सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सुनवाई में कहा,”आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपनी ही कमिटमेंटस का मान नहीं किया.” कोर्ट ने कहा कि कम से कम दो दर्जन बार राजपाल ने यह बयान दिया कि वह अपनी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे और पैसे चुकाएंगे, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे.
दिल्ली हाईकोर्ट में राजपाल यादव के वकील ने कहा, “मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया. मैंने जमानत याचिका दायर की है. दूसरी तरफ से जवाब मांगा जा सकता है. केस को सोमवार तक के लिए स्थगित किया जाए. तब तक मैं कुछ लेकर आऊंगा.” जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव ने कई बार लोन चुकाने का वादा किया था, लेकिन कोई पैसा जमा नहीं किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी. कोर्ट ने कहा,”शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करना है. जब मैं फाइल देख रहा था तो उसमें कई ऐसी बातें थीं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था. इन्होंने पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कोई राहत नहीं दी. खैर, अब सोमवार को सुनवाई होगी.”
About the Author
रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें
New Delhi,New Delhi,Delhi
February 12, 2026, 15:33 IST





