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Kerala High Court News: केरल हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने NHAI से पूछा, “हाईवे पर टॉयलेट क्यों नहीं?” जज साहब बोले, “चालान तो खूब, लेकिन यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं. ”
केरल हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई, कहा चालान तो खूब काटते हैं, लेकिन हाईवे पर टॉयलेट नहीं हैं. (सांकेतिक फोटो)यह टिप्पणी उस समय आई जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ऑफ केरल ने एक पुराने आदेश को चुनौती दी थी. इसके तहत पेट्रोल पंपों को अपने शौचालय 24 घंटे आम जनता के लिए खुले रखने को कहा गया था. कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम सिर्फ पेट्रोल पंप ऑपरेटरों पर थोपना गलत है.
जस्टिस रावल ने कहा कि विदेशों में हाईवे पर हर कुछ किलोमीटर पर रेस्ट स्टॉप्स और बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं. लेकिन भारत में जो भी सुविधाएं मौजूद हैं, वे ज्यादातर खराब पड़ी रहती हैं. उन्होंने कहा कि पूरा बोझ पेट्रोल पंप मालिकों पर डालना ठीक नहीं है.
कोर्ट का नया आदेश
डिवीजन बेंच में जस्टिस रावल और जस्टिस पीवी बालकृष्णन ने पुराने आदेश में आंशिक बदलाव किया. कोर्ट ने कहा कि:
- हाईवे से दूर स्थित पेट्रोल पंप यह तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपने टॉयलेट आम जनता के लिए खोलें या नहीं.
- हाईवे पर स्थित पंपों को अपने संचालन समय में ग्राहकों, स्टाफ और यात्रियों के लिए शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
जिम्मेदारी तय करने का सवाल
कोर्ट ने साफ कहा कि यात्रियों की सुविधाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह पेट्रोल पंपों पर नहीं डाली जा सकती. इसके लिए NHAI को ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हाईवे यात्रियों को विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master’s degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, …और पढ़ें
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master’s degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, … और पढ़ें
September 19, 2025, 20:37 IST





